• Thu. Sep 19th, 2024

उत्तराखंड में बिजली कनेक्शन लेने के बदले नियम । अब कनेक्शन लेना नही रहा आसान ।।

Byrashmi kashyap

Apr 4, 2022
Screenshot 20220404 162554 Chrome

हरिद्वार

ऊर्जा निगम ने नए बिजली कनेक्शन के लिए नियम बदल दिए हैं, अब बिजली उपभोक्ताओं को किलोवाट के हिसाब से आवेदन करना होगा । उत्तराखंड में बिजली कनेक्शन जारी करने की व्यवस्था बदल दी गई है । ऊर्जा निगम अब बड़े बिजली कनेक्शन छोटे इंजीनियर जारी नहीं कर पाएंगे । एक्सईएन की सीमा को 75 किलोवाट तक सीमित कर दिया गया है । पहले यह सीमा 1000 किलो वाट तक थी , ऊर्जा निगम मुख्यालय की ओर से यह नई व्यवस्था जारी की गई है । पूर्व में 1000 किलो वाट तक एक्सईएन ,1000 से 2000 हजार किलो वाट तक अधीक्षण अभियंता , 2000 किलो वाट के ऊपर कनेक्शन जारी करने का अधिकार मुख्य अभियंता को दिया गया था । इस व्यवस्था में बदलाव करते हुए अब 75 किलोवाट तक एक्सईएन ,75 किलोवाट से ऊपर के कनेक्शन अधीक्षण अभियंता की मंजूरी के बाद एक्सईएन जारी करेंगे । 500 केवीए से अधिक 1250 के लिए तक के कनेक्शन मुख्य अभियंता की मंजूरी के बाद अधीक्षण अभियंता जारी करेंगे । 1250 केवी से अधिक 2500 केवी तक के कनेक्शन की फाइल निदेशक परिचालक की संस्तुति के बाद एमडी तक जाएगी एमडी की मंजूरी के बाद मुख्य अभियंता कनेक्शन जारी कर सकेंगे ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *