अब अपनी पसंद का व्यवसाय कर पाएगी एकल महिलाएं 25000 से शुरू करे स्वरोजगार
मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना की सबसे खास बात यह है कि इसमें स्व-रोजगार को इच्छुक महिला जिस कार्य में निपुण हैं, उसके लिए सब्सिडी ले सकती हैं। शर्त सिर्फ इतनी है कि उनके बैंक खाते में सिर्फ 25 हजार रुपये होने चाहिए। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत राज्य की निराश्रित महिलाएं अपनी पसंद के आधार पर व्यवसाय का चुनाव कर सकेंगी। दो लाख की सब्सिडी देने के लिए सरकार ने आवेदक महिला के स्व-रोजगार की श्रेणी को लेकर कोई शर्त तय नहीं की है।
इसका लाभ प्रत्येक जनपद में पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर मिलेगा। पात्रता की आयु सीमा कम से कम 21 और ज्यादा से ज्यादा 50 साल निर्धारित की गई है। केंद्र पोषित योजनाओं की राज्य नोडल अधिकारी आरती बलोदी ने बताया कि इस योजना की सबसे खास बात यह है कि इसमें स्व-रोजगार को इच्छुक महिला जिस कार्य में निपुण हैं, उसके लिए सब्सिडी ले सकती हैं। शर्त सिर्फ इतनी है कि उनके बैंक खाते में सिर्फ 25 हजार रुपये होने चाहिए, भले ही उसके लिए लोन लिया हो। बाकी रकम सब्सिडी के तौर पर सरकार जारी करेगी।
