बिना पंजीकरण के प्रैक्टिस कर रहे डॉक्टरों पर की जाएगी कार्रवाई।
सचिव स्वास्थ्य ने प्रैक्टिस से पहले सभी डॉक्टरों का पंजीकरण अनिवार्य होने की बात कही। इस संबंध में सभी जिलों के सीएमओ को आदेश जारी किए गए।सचिव स्वास्थ्य डाॅ. आर. राजेश कुमार ने कहा, बिना पंजीकरण के प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी जिलों के सीएमओ को इस संबंध में आदेश जारी किए। सचिव स्वास्थ्य ने कहा, प्रदेश में सरकारी व निजी क्षेत्र में कार्यरत डॉक्टर बिना पंजीकरण या नवीनीकरण के प्रैक्टिस नहीं कर सकेगा।
उन्होंने सभी सीएमओ को निर्देश दिए गए कि बिना पंजीकरण डॉक्टरों की सूची तैयार की जाए। जिन डॉक्टरों ने अब तक पंजीकरण व नवीनीकरण नहीं कराया है, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट के तहत पंजीकृत डॉक्टर ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने को लेकर गंभीर है।