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कोरोना ने दी फिर नई दस्तक क्या होगा बन्द ओर कौन से काम रहेंगे चालू क्या होंगे इस बार नियम कानून कोरोना को हराने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट

ByKOMAL.PUNDIR

Jan 5, 2022
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देशभर में कोरोना के मामलों में बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है। इसको लेकर राज्‍य सरकारें भी अब अलर्ट हो गई हैं। पाबंदियों का दौर दोबारा लौट रहा है। राजधानी दिल्‍ली के बाद यूपी, बिहार में कई कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए है। पश्चिम बंगाल ने दिल्‍ली और मुंबई से आने वाली फ्लाइटों की सीमा दोबारा तय कर दी है। मुंबई की मेयर ने साफ कह दिया है कि शहर में रोजाना मामलों के 20,000 से अधिक होने पर लॉकडाउन लगाया जाएगा। कई राज्‍यों ने पहले ही नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। यहां जानते हैं कि राज्‍यों ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अपने-अपने यहां क्‍या कदम उठाए हैं।

राजधानी में कोरोना केस की रफ्तार तेज होते ही वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान हो गया है। वायरस के नए वेरिएंट ओमीक्रोन के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर दिल्‍ली में पहले से ही नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है। लेकिन, संक्रमितों की संख्या में तेज इजाफे के बीच हुई दिल्ली डिजास्टर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) की मीटिंग में शनिवार और रविवार को भी कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया है। पूरी दिल्ली में हर शनिवार और रविवार को दिन में भी कर्फ्यू लागू रहेगा। हर रात 10 बजे से 5 बजे का नाइट कर्फ्यू पहले से ही लागू है। यानी अब हर हफ्ते शुक्रवार रात 10 बजे से लागू कर्फ्यू लगातार सोमवार सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा।

नियमों के अनुसार, शनिवार-रविवार को गैर-जरूरी काम से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। अनिवार्य कामों से घर से निकलने की अनुमति होगी। अनिवार्य सेवाओं को छोड़कर सभी दफ्तरों के सरकारी कर्मचारी घर से काम (वर्क फ्रॉम होम) करेंगे। बसों और मेट्रो में एक सीट छोड़कर एक सीट पर बैठने का फैसला वापस ले लिया गया। अब हर सीट पर यात्रियों के बैठने की अनुमति होगी। यानी, दिल्ली में मेट्रो और बसें पूरी क्षमता के साथ चलेंगी। प्राइवेट दफ्तरों में भी क्षमता की आधी संख्या में ही कर्मचारियों को बुलाया जाएगा। अनिवार्य सुविधाओं, मसलन खाना, सब्जी आदि की बिक्री नहीं रोकी जाएगी।

कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए सरकार और सतर्क हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी तक 10वीं कक्षा तक के सभी स्कूल बंद रखने का निर्णय लिया है। साथ ही रात्रि कर्फ्यू में दो घंटे की बढ़ोतरी करने का निर्देश भी दिया है। अब छह जनवरी से रात 10 से सुबह छह बजे तक रात्रि कर्फ्यू प्रभावी होगा। इसके अलावा जिन जिलों में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामले एक हजार से अधिक हाेंगे, वहां जिम, स्पा, सिनेमाहाल, बैंक्वेट हाल, रेस्टोरेंट व अन्य सार्वजनिक स्थलों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही संचालित होंगे। अब शादी समारोह व अन्य आयोजनों में बंद स्थानों पर एक समय में 100 से अधिक लोगों की सहभागिता नहीं हो सकेगी। खुले स्थान पर मैदान की कुल क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक लोगों की उपस्थिति की ही अनुमति दी जाएगी।

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