ऑटोमैटिक फिटनेस जांच के विरोध में ट्रैवलर्स व्यवसायी सिटी मजिस्ट्रेट ऑफिस पर दिया धरना मांगे पूरी नहीं हुई तो करेंगे आंदोलन |
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर यान नियम 1989 में संशोधन किया है इसके तहत सभी भारी माल वाहनों और भारी यात्री वाहनों की ऑटोमैटिक फिटनेस जांच एक अप्रैल 2023 से अनिवार्य होगी मगर उत्तराखंड सरकारी से 2022 में ही लागू करने जा रही है इसको लेकर हरिद्वार के ट्रैवलर्स व्यवसायियों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है आज इसके खिलाफ ट्रैवलर्स व्यवसायियों द्वारा सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर धरना देकर सिटी मजिस्ट्रेट को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया |
ऑटोमैटिक फिटनेस के नियम को अनिवार्य रूप से लागू करने के लिए प्रदेश में चार फिटनेस सेंटर बनने जा रहे हैं इनमें से देहरादून और रुद्रपुर के दो ऑटोमैटिक फिटनेस सेंटर के लिए तो बजट जारी हो चुका है हरिद्वार और हल्द्वानी में पीपीपी मोड में दो फिटनेस सेंटर बनाए जाने हैं जिसकी प्रक्रिया अभी चल रही है मगर उससे पहले ही हरिद्वार के ट्रैवलर्स व्यवसायियों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है ट्रैवलर्स व्यवसायियों का कहना है कि सरकार द्वारा प्राइवेट सेक्टर को यह कार्य दिया जा रहा है मगर जो नियम 2024 में लागू होना है उसे 2022 में उत्तराखंड सरकार क्यों लागू कर रही है इसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार नजर आ रहा है वही सरकार द्वारा 10 साल पुराने वाहनों को भी बंद करने की बात की गई है इसका हमारे द्वारा विरोध किया गया है क्योंकि इससे ट्रैवलर्स व्यवसायियों को अरबों रुपए का नुकसान होगा शासन अगर हमारी मांगों को नहीं मानता है तो आगे की रणनीति तय की जाएगी