राज्य कर्मचारियों को बड़ी राहत, प्रमोशन में मिलेगी एक बार की छूट
देहरादून। प्रदेश मंत्रिमंडल ने कर्मचारी संगठनों की वर्षों पुरानी मांग पूरी कर दी है। कैबिनेट ने पदोन्नति में शिथिलीकरण की नियमावली को मंजूरी दे दी है, जिससे हजारों कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
कर्मचारी संगठन लंबे समय से पदोन्नति में नियमों में छूट देने की मांग कर रहे थे। अब ऐसे कर्मचारी, जिनके विभाग में ऊपर का पद रिक्त है और वे उस पद के लिए निर्धारित योग्यता का 50 प्रतिशत पूरा करते हैं, उन्हें प्रमोशन का लाभ मिल सकेगा।
कैबिनेट के निर्णय के अनुसार, राज्य कर्मचारियों को उनके पूरे सेवाकाल में एक बार प्रमोशन के मानकों में शिथिलीकरण की छूट दी जाएगी। इससे उन कर्मचारियों को लाभ होगा, जिनके पद से ऊपर वाला पद लंबे समय से खाली है।
उदाहरण के लिए, यदि किसी पद पर पदोन्नति के लिए 10 वर्षों की सेवा अनिवार्य है और वह पद रिक्त है, तो उससे नीचे कार्यरत कर्मचारी केवल 5 वर्षों की सेवा के बाद उस पद पर पदोन्नति के लिए पात्र हो जाएगा।
हालांकि यह छूट केवल नियमित सेवा में कार्यरत कर्मचारियों को मिलेगी। प्रोबेशन अवधि में कार्यरत कर्मचारियों और अधिकारियों को इसका लाभ नहीं
