उत्तराखंड में पंचायत चुनाव से रोक को हटाने का किया अनुरोध
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर बीती सोमवार को हाईकोर्ट से लगी रोक को हटाने के लिए राज्य सरकार की ओर से सुनवाई के लिए प्रार्थना की गई। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने 25 जून (बुधवार) को दोपहर दो बजे सुनवाई करना तय कर दिया।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर बीती सोमवार को हाईकोर्ट से लगी रोक को हटाने के लिए राज्य सरकार की ओर से सुनवाई के लिए प्रार्थना की गई। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने 25 जून (बुधवार) को दोपहर दो बजे सुनवाई करना तय कर दिया। पहले 25 जुलाई को सुनवाई होना तय हुआ था।
राज्य सरकार की ओर से मंगलवार को मेंशन कर हाईकोर्ट की ओर से लगाई गई रोक पर सुनवाई के लिए मांग की गई। सरकार ने बताया कि नौ जून को आरक्षण निर्धारण से संबंधित जो नियमावली बनाई गई थी, उसका गजट नोटिफिकेशन 14 जून को हो गया था। किसी कारणवश गजट नोटिफिकेशन को हाईकोर्ट के समक्ष सुनवाई के दौरान पेश नहीं किया जा सका था। हाईकोर्ट के महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर की ओर से हाईकोर्ट में गजट नोटिफिकेशन की प्रति पेश की गई। इसके बाद कोर्ट अगले दिन सुनवाई के लिए तैयार हो गया। साथ ही तय किया कि इस मामले में एकलपीठ में दायर 15 से ज्यादा सभी याचिकाओं पर यही खंडपीठ एकसाथ सुनवाई करेगी।