रिपोर्ट- हर्ष सैनी
हरिद्वार- ज्वालापुर स्थित पंडित पूर्णानंद तिवारी लॉ कॉलेज में मूट कोर्ट का आयोजन किया गया। एल-एल.बी. एवं बी.ए.एल.एल.बी.अंतिम वर्ष के छात्र-छात्राओं द्वारा आयोजित मूट कोर्ट में सरकार बनाम सोहन बी.एन.एस की धारा 103 के अंतर्गत हत्या के मुकदमे में छात्र-छात्राओं ने अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की भूमिका में अपनी-अपनी दलीलें प्रस्तुत की जज की भूमिका में कॉलेज के प्राचार्य अशोक कुमार तिवारी ने तमाम सबूतों व गवाहों के बयानों को मध्य नजर रखते हुए आरोपी गुलफाम को आजीवन कारावास व सोहन को मृत्युदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की तरफ से अमरेश कुमारी ,आंचल देवी, अनुषा शर्मा ,बसंती पंत, अदिति नामदेव ,अंबिका भारद्वाज, अनमोल ,आर्यन, मयंक , नितेश सचिन, अजय, अमित, अरुण, आशुतोष, दक्ष, दीपक, प्रदीप, मोहित, तबरेज , बचाव पक्ष की तरफ से विकास, विजय, शिवानंद, शिवम पाल ,साक्षी, शबनम, शगुन, शालू, शिवांगी, वेदिका, छाया, विदुषी, मोहम्मद इकराम, हिमांग तायल, गौरव, प्रवेश, प्रियांशु, गोविंद शर्मा, निखिल, पार्थ, परवीन, रिंकी सचिन त्यागी आदि ने अपने-अपने तर्क दिए .
कॉलेज के प्राचार्य अशोक कुमार तिवारी ने बताया कि इस तरह की कोर्ट से छात्र-छात्राओं को विभिन्न न्यायालय की विधिक कार्य करने की शैली एवं कानून की बारिकियों से अवगत कराया जाता है जिससे की विभिन्न न्यायालयों में कार्य करने में भावी अधिवक्ता के रूप में असुविधा न हो। कॉलेज के प्रबंधक कमल शर्मा, निदेशक शिवम शर्मा ,संयुक्त निदेशक नेहा शर्मा शैलजा शर्मा आदि ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए सभी को आशीर्वाद दिया ।कॉलेज की शिक्षिकाएं शीतल चौहान ,नीलू ,दिव्यांश शर्मा आदि मूट कोर्ट में उपस्थित रहे।